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पिता और मासूम बेटी के खून से सना अपराध: आरोपी को आजीवन का हुआ कारावास

04 Dec 2024

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*जनसम्पर्क Life*

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न्यूज़ नेटवर्क 

अलीमुद्दीन 

बैतूल 

*जबलपुर/मप्र:* जबलपुर, माढोताल: एक हृदयविदारक घटना जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था, उस पर आखिरकार न्याय की मुहर लग गई। वर्ष 2020 में ग्राम आगासोद में पिता और उसकी तीन वर्षीय मासूम बेटी की निर्मम हत्या के मामले में माननीय न्यायालय ने आरोपी शंकर गोण्ड को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।


*घटना का विवरण*


जानिए पूरी ख़बर बस एक क्लिक मे 


दिनांक 30 जून 2020 को ग्राम आगासोद निवासी सुशील कुमार गोंड (35 वर्ष) और उनकी 4 वर्षीय बेटी संजना को उनके ही घर में धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया गया था। आरोपी शंकर गोण्ड (50 वर्ष) ने इस जघन्य कृत्य को अंजाम दिया। मामला थाना माढोताल में दर्ज किया गया और अपराध क्रमांक 343/20 के तहत धारा 449 और 302 भादवि में अभियोग पंजीकृत कर जांच शुरू की गई।


*पुलिस की कार्यवाही और विवेचना*


जबलपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में इस प्रकरण को विशेष सनसनीखेज मामलों की श्रेणी में रखा गया। विवेचक उप निरीक्षक नेतराम चौधरी ने घटना की गहराई से विवेचना की। जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय जैन की सशक्त पैरवी और एएसपी प्रदीप शेण्डे की सतत निगरानी से न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।


*न्यायालय का फैसला*


2 दिसंबर 2024 को जबलपुर के अपर सत्र न्यायाधीश अरुण प्रताप सिंह ने आरोपी शंकर गोण्ड को दोषी ठहराते हुए धारा 302 (दो शीर्ष) में आजीवन कारावास और 1000-1000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 449 में 10 वर्ष के कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।


*न्याय का संदेश*


यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का प्रतीक है, बल्कि समाज को यह संदेश देता है कि कोई भी जघन्य अपराध कानून की नजर से बच नहीं सकता। पुलिस और अभियोजन पक्ष की सटीक और प्रभावी कार्यवाही के चलते इस मामले में त्वरित और न्यायसंगत निर्णय संभव हो पाया।

मध्यप्रदेश


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