【 RNI-HIN/2013/51580 】
【 RNI-MPHIN/2009/31101 】
14 Dec 2022

Anam Ibrahim
7771851163
जबलपुर/मप्र: राजधानी के क़ानूनी मरकज़ जबलपुर में गुज़री थी एक हैवानियत की दास्तां जहां थाना माढ़ोताल इलाक़े में दिनांक 2-2-22 को 09 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कृत्य का घिनौना अपराध घटित हुआ था जिसे अदालती फैसले ने आज ताउम्र कैदखाने के कारावास की सजा सुना डाली। मामला दरअसल थाना माढ़ोताल इलाक़े का है जहां दिनांक 2-2-22 को एक 9 वर्षीय नन्ही बालिका ने थाने पहुची और आपबीती सुनाते हुए शिकायत दर्ज करायी कि वह कक्षा 5 वीं में पढ़ाई कर रही है। दोपहर तक़रीबन 3 बजे जब वह अपने घर के बाहर खेल रही थी तो उस दौरान भगवानदास लोधी नामक अधेड़ उसके पास आये और बोले कि मेरी साईकिल में धक्का लगा दो। जिसके बाद हादसे से नादां बालिका हवस का भेड़िए की साइकिल में धक्का लगाने लगी उसी दौरान भगवानदास लोधी बालिका को लुभाते हुए बोले कि "मेरे घर में शनि देव बिराजे हैं, आओ मैं तुमको उनके दर्शन करा देता हॅू" ये बोलते हुए भगवानदास की निगाह मे हवस की लार टपकने लगी और भगवान दास ने मासूम का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ अपने घर के पीछे वाले कमरे में ले गया।
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और मासूम के साथ ज़बरन दुष्कृत्य करने लगा बेख़बर मासूम मदद की गुहार लगाते रही और आरोपी बच्ची के बदन को नोचता रहा हादसे की शिकार बन चुकी बालिका ने कुछ वक्त के बाद भगवानदास लोधी केा धक्का देकर घटनास्थल से दौड़ लगा दी व अपने घर पहुंच वारदात का किस्सा अपनी मां को सुनाया गुस्साई मां ये बर्दास्त नही कर पाई और तत्काल भगवान दास लोधी के पास पहुच गई जहां तड़पते हुए एक माँ ने आरोपी भगवानदास से कहा कि तुमने मेरी मासूम बच्ची के साथ इतना घिनौना काम किया हैं जिसके बाद जिसके बाद हवस में अंधे भगवान सिंह लोधी ने मासूम की मां के साथ गाली गलौज करना शुरू करदी फिर डराते हुए कहा कि थाने शिकायत करेगी तो जान से जाएगी। जब ये वारदात के मज़मुन का ज़िक्र शिकायत की शक़्ल में पुलिस ने सुना तो मुज़रिम के भगवानदास लोधी के ख़िलाफ़ दफ़ा 354, 363, 366 ए , 376, 376 (ए)(बी), 294, 506 तथा 3, 4, 5, 6, 11, 12 के तहत पाक्सो एक्ट एवं 3(2)व्हीए, 3(क)द, 3(2)(व्ही) एससी एसटी एक्ट का अपराध दर्ज कर आरोपी भगवान सिंह लोधी उम्र 38 वर्ष मुक़ामी ग्राम रेगवां नई बस्ती माढ़ोताल को मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी वारदात की विवेचना थाना प्रभारी माढोताल रीना पाण्डे शर्मा के साथ उप निरीक्षक संध्या तिवारी द्वारा की गयी। प्रकरण की मुक़म्मल मॉनीटिंरिंग के लिए पुलिस अधीक्षक ने नोडल अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक पूजा पाण्डे के साथ उप पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अपूर्वा किलेदार के बाजुओं पर सोप दी गई , मामले की गम्भीरता व साक्षो को देखते हुए न्यायलय ने समंस जारी कर वारंट तामील कराते हुये समय पर सबूतधारी गवाहों को न्यायालय के सामने हाज़िर होने के फरमान जारी कर दिए ।
न्यायालय में प्रकरण के विचारण के दौरान जिला अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के मार्ग दर्शन में वारदात की पैरवी विशेष लोक अभियोजक मनीषा दुबे द्वारा की जाने लगी प्रकरण के साक्षियों को न्यायालय मे परीक्षित कराया गया जिसके बाद अदालत ने आखरी बहस का सिलसिला शुरू हुआ ।
अदालती विवेचना व सशक्त पैरवी के के बासी परिणाम स्वरूप परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अदालत में बरखा दिनकर विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एवं एससीएसटी एक्ट (पी.ओ.ए.) अधिनियम ) द्वारा आरोपी भगवान सिंह लोधी को धारा 354, 363, 366 ए, 376, 376 (ए)(बी), 294, 506 भादवि तथा 3, 4, 5, 6, 11, 12 पाक्सो एक्ट एवं 3(2)व्हीए, 3(क)द, 3(2)(व्ही) एससी एसटी एक्ट के प्रकरण में धारा 366 भादवि सहपठित धारा एससीएसटी एक्ट 3(2)व्ही एवं धारा 376 (ए)(बी), सहपठित धारा 3(2)व्ही में आजीवन सश्रम कारावास वं 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं एससीएसटी एक्ट धारा 3(1)डब्ल्यू(2) में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
वर्ष 2022 में न्यायालय में विचारण के दौरान पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देशन में प्रकरण की सतत् मॉनीटरिंग के परिणाम स्वरूप नाबालिक बच्चियों के साथ हुये चिन्हित अपराधों में से कुल 9 चिन्हित अपराधों में आरोपियो को अदालती फैसलों ने दण्डित करते हुए सलाखों के बिछे धकेल दिया, बता दें कि राज्य के नामचीन शहर जबलपुर में इन दिनों अपराधों में बेहिसाब इज़ाफ़ा हो रहा है लेकिन ज़्यादातर मामले अदालती फैसलों के मोहताज बन न्याय के लिए टकटकी लगाए बैठे है।
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