【 RNI-HIN/2013/51580 】
【 RNI-MPHIN/2009/31101 】
27 Aug 2022
Anam Ibrahim
7771851163
जबलपुर/मध्यप्रदेश: डॉन बना थोकबंद अपराध भले ही पुलिस बन्दीगृह की कालकोठरी में फेंक दे लेकिन मुज़रिमो के भी अपने राफ़ते बाहर तनेबने रहते ही है हाल ही में जबलपुर नया मोहल्ला के हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्ज़ाक जेल में कैद है लेकिन उसकी रिहाई के लिए जोर आजमाइश करते उसके गुर्गे पुलिस पर भारी पड़ गए..
जानिए आगे क्या हुआ बस एक क्लिक में....
जबलपुर: जेल में कैद थोकबंद अपराधों के बोझ तले दबे आरोपी अब्दुल रज्ज़ाक की जमानत की कवायद करने वालो ने न्यायालय में झूठा शपथ पत्र पेश करने एवं बयान पलटने के लिए फ़रियादी पर अदालत के दरवाज़े पर बनाया दबाव, जबलपुर के नगर पुलिस अधीक्षक ओमती आर.डी. भारद्वाज ने बताया कि थाना ओमती में दिनांक 26-8-22 की रात लगभग 11 बजे अरशद खान उम्र 45 वर्ष निवासी नया मोहल्ला ने उनके समक्ष लिखित शिकायत कि वो पहले शिखा टेण्ट एजेन्सी बेलबाग में मैनेजर के पद पर काम करता था वर्तमान में एलएलबी की पढ़ाई कर रहा है उसने थाना ओमती में अब्दुल रज्जाक उर्फ रज्जाक पहलवान, सरताज और उनके साथी शाकिब शूटर, सईद उफ्र शेखू , अब्दुल मजीद उर्फ करिया, निशार , अब्दुल नईम उर्फ नन्ने , गौसिया बी एंव अन्य के विरूद्ध पूर्व मे एफआईआर दर्ज करायी थी जिसकी वजह से हाल ही में अब्दुल रज्जाक जेल में है एवं उसके सभी आरोपी साथी फरार हैं अब्दुल रज्जाक जेल मे रहकर भी अपने दोस्तों एवं परिचितों से अपने खिलाफ चल रहे केस मे बयान पलटने एंव न्यायालय में झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करने का उस पर दबाव बनवा रहा है । दिनांक 26-8-22 की रात लगभग 9-45 बजे वह अपने घर से घमापुर चौक अपने सीनियर अभिजीत राय से मिलने जा रहा था जिला न्यायालय के गेट नम्बर 4 के पास अब्दुल सईद उर्फ शेखू एवं अब्दुल मजीद उर्फ करिया एक खाकी रंग की बुलट मे आये और अचानक उसका रास्ता रोक उसके साथ गाली गलौज कर धमकाते हुये बोले कि अब्बा जी अब्दुल रज्जाक की जमानत करानी है तुम अपना बयान कोर्ट में पलट दो जिससे अब्बा जी अब्दुल रज्जाक की जमानत हो जाये । केार्ट मे झूठी एफआईआर करने का शपथ पत्र दे दो अगर तुमने एैंसा नही किया तो तुम्हे एवं तुम्हारे परिवार केा जान से खत्म कर देगें। अब्दुल रज्जाक के कहने पर सईद उर्फ शेखू एवं अब्दुल मजीद उर्फ करिया ने उसका रास्ता रोककर न्यायालय में झूठा शपथ पत्र पेश करने , न्यायालय मे बयान पलटने का दबाब बनाया एवं गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी है। शिकायत पर आरोपी अब्दुल सईद उर्फ शेखू, अब्दुल मजीद उर्फ करिया एवं अब्दुल रज्जाक के विरूद्ध धारा 341, 294, 195 ए , 506, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की सरगर्मी से तलाश जारी है। अब देखना ये है कि जबलपुर के इस डॉन की रिहाई होती है या उसके गुर्गों की गिरफ़्तारी।
मध्यप्रदेश जुर्मे वारदात गम्भीर अपराध ताज़ा सुर्खियाँ
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