【 RNI-HIN/2013/51580 】
【 RNI-MPHIN/2009/31101 】
24 Nov 2023
Anam Ibrahim
7771851163
Is women conceive after menopause?
जनसम्पर्क Life
न्यूज़ नेटवर्क
जबलपुर .......
*जबलपुर/मप्र: हाईकोर्ट* अदालतों के पटल पर दायर होने वाली कुछ अर्जियां आम दिलो को हिला देती है जिन के फैसलों के इन्तेज़ार की बेताबियाँ अंतिम आदेश तक लोगो के मन मे बनी रहती है ऐसा ही एक मामला मध्यप्रदेश में पिछले महीने से शुरखियो में बना हुआ है बहरहाल मामला कुछ यूं हुआ कि
पति इंदौर जेल की कालकोठरी में कैद है तो वहीं पत्नी माँ बनने की ललक लिए बाहर पति की रिहाई का टकटकी लगाए इन्तेज़ार कर रही है माँ बनने की ललक ने पत्नी को हाईकोर्ट की दहलीज़ पर ला खड़ा कर दिया था लीहाज़ा पत्नी ने संतान सुख के ख़ातिर पति की रिहाई के लिए हाईकोर्ट में लगाई थी अर्जी
याचिका में महिला ने कहा था कि कि वह औलाद की खवाईसमंद है, और ये आरज़ू,हसरत,तमन्ना उसके पति के जेल से रिहा होने के बाद ही पूरी हो सकती. लीहाज़ा इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए महिला का मेडिकल कराने के आदेश दिए थे।
जेल में बंद पति के साथ एक पखवाड़ा गुजारने की अर्जी पर हाई कोर्ट से अनुमति के लिए पत्नी ने याचिका तो दायर कर दी थी। लेकिन हाईकोर्ट ने महिला का मेडिकल परीक्षण कर यह पता लगाने का फ़रमान जारी किया था कि वह गर्भधारण कर सकती है या नहीं। रिट याचिका में महिला ने वैवाहिक अधिकारों का दावा करते हुए उचित निर्देश देने की गुहार लगाई थी। पति इंदौर जेल की सलाखों के पीछे बंद था और वह मां बनने के लिए 15-20 दिन पति के साथ रहने की अदालत से मौहलत चाहती थी हालांकि इस याचिका पर शासन पक्ष के अधिवक्ता ने याचिका का पुरजोशी से विरोध किया था कि महिला रजोनिवृत्ति की उम्र पार कर चुकी है और प्राकृतिक तरीके से मां नहीं बन सकती है।
इस मामले में राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने महिला के पति की अस्थाई जमानत याचिका खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता-महिला ने रजोनिवृत्ति की आयु पार कर ली है और इसलिए, उसके गर्भधारण करने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन अदालत की दरियादिली अदालत ने महिला को डीन नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर के सामने 7 नवंबर, 2023 को पेश होने का निर्देश दिया था। साथ ही कॉलेज के डीन को पांच डॉक्टरों के साथ एक टीम गठित करने का भी निर्देश दिया था, जिस टीम में तीन स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक मनोचिकित्सक और दूसरा एंडोक्रिनोलॉजिस्ट मौज़ूद थे , जिन्होंने याचिकाकर्ता महिला की जांच करी और यह पता लगाया कि महिला गर्भधारण कर सकती है की नही बहरहाल इस रिपोर्ट को महज पन्द्रह दिन के अंदर अदालत में पेश करना था । महिला ने
राजस्थान के अदालत के ऑडर के हवाले के साथ ये याचिका दायर की थी
महिला के अधिवक्ता ने याचिका के समर्थन में, नंदलाल (थ्रू हिज वाइफ रेखा) वर्सस स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया था, जहां एक खंडपीठ ने संतान हासिल करने के लिए उम्रकैद की सजा प्राप्त कैदी को 15 दिन की पैरोल भी दी गई थी।
लेकिन अफसोस मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट में अदालत को पता चला की महिला माँ नही बन सकती अब ऐसे हालातों में महिला के वकील की बहस ने मामला तो खारिज़ नही होने दिया और भी दलीलों सबूतों को पेश करने का दावा किया बहरहाल इस मामले में माननीय विवेक अग्रवाल के कोर्ट में अगली सुनवाई 18दिसंबर23 को होनी बाकी है अदालत का फैसला जो भी हो उसका सम्मान है , लेकिन व्यक्तिराय व दिल से दुआ है कि थोड़े ही वक़्त के लिए सहीं लेकिन दोनों को साथ मे रहने की मौहलत अता हो यार दिल तोड़ना किसी को किसी से जुदा करना इस पर कोई पीआईएल,रिटपिटीशन क्यों नही लगाता खैर
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