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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का सख्त रुख: प्रतिबंधित दवाओं के ऑनलाइन कारोबार पर लगेगी लगाम

24 Jan 2025

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का सख्त रुख: प्रतिबंधित दवाओं के ऑनलाइन कारोबार पर लगेगी लगाम


Anam Ibrahim 

7771851163


Jabalpur/Mp: जबलपुर: युवाओं की जिंदगी को तबाही के कगार पर ले जाने वाले प्रतिबंधित दवाओं की थोक बिक्री और ऑनलाइन कारोबार के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने पुलिस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और ड्रग कंट्रोलर को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वे ऐसी कंपनियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें जो प्रतिबंधित दवाओं की थोक बिक्री में लिप्त हैं।


चीफ़ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने आदेश देते हुए कहा, "प्रतिवादी संस्थाएं तुरंत उन कंपनियों और व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें, जो इंडियामार्ट या अन्य ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर प्रतिबंधित दवाओं का निर्माण और बिक्री कर रही हैं।"


यह आदेश एक जनहित याचिका के आधार पर पारित किया गया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा कोडीन आधारित सिरप और अन्य दवाओं की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध के उल्लंघन का मुद्दा उठाया गया था। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि ये प्रतिबंधित दवाएं बेरोकटोक ऑनलाइन उपलब्ध हैं और इनका दुरुपयोग युवाओं के भविष्य को अंधकारमय कर रहा है।


मामले की गंभीरता

याचिकाकर्ता ने कोर्ट के समक्ष यह भी उजागर किया कि पुलिस और अन्य एजेंसियां ऐसे मामलों में पेडलरों को पकड़ने तक सीमित हैं, जबकि इन दवाओं के असली निर्माताओं और वितरकों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसका नतीजा यह है कि प्रतिबंधित दवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं और युवाओं को नशे के दलदल में धकेल रही हैं।


अदालती निर्देश

अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई से पहले संबंधित एजेंसियां कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कोर्ट ने कहा, "प्रतिबंधित दवाओं का निर्माण और वितरण समाज के लिए घातक है। जिम्मेदार एजेंसियां कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें, ताकि इस समस्या की जड़ तक पहुंचा जा सके।"


अगली सुनवाई

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी को निर्धारित की है, जिसमें कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।


सकारात्मक संदेश

इस आदेश के बाद दवा बाजार में खलबली मच गई है। यह हाईकोर्ट का सख्त रुख दवा कंपनियों के लिए चेतावनी है कि किसी भी सूरत में नशीले पदार्थों के निर्माण और बिक्री को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कदम युवाओं को नशे के जाल से बचाने और समाज में जागरूकता लाने का एक सकारात्मक प्रयास है।


विशेष: हाईकोर्ट के इस निर्णय से न केवल दवा कारोबार में पारदर्शिता और नैतिकता आएगी, बल्कि यह सुनिश्चित करेगा कि दवाएं लोगों की ज़िंदगी बचाने का माध्यम बनें, न कि उन्हें तबाह करने का।

मध्यप्रदेश जुर्मे वारदात गम्भीर अपराध ताज़ा सुर्खियाँ खबरे छूट गयी होत


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