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18 Dec 2024

जनसम्पर्क Life
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Mukesh Singh
Azam lala
Zafeer khan
चंडीगढ़ के दिलजीत दोसांझ कॉन्सर्ट में कानूनी 'डेसिबल दरोगा' ने झंडी उठाई है। अदालत ने साफ कहा था, "गाइए, मगर कान के पर्दे फाड़े बिना!" लेकिन दिलजीत की धुनें इतनी ऊंची चढ़ गईं कि नॉइस लिमिट का पोस्टमार्टम शुरू हो गया। यूटी प्रशासन ने हाईकोर्ट को बताया कि कॉन्सर्ट में शोर का ऐसा शिखर छू लिया गया, जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम और ध्वनि प्रदूषण नियमों को हवा में उड़ा गया।
*"75 डेसिबल की लिमिट? दिलजीत बोले,साड्डा म्यूजिक नीचे नहिं बैठदा!'"*
जांचकर्ताओं ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान कानों को ललकारने वाली ध्वनि सीमा बार-बार तोड़ी गई। हलफनामे में बताया गया कि शोर का स्तर फौजदारी ग़ैरत पर सीधा प्रहार था। अब, पर्यावरणीय जज्बातों की कसम खाते हुए, प्रशासन ने धारा 16.12.2024 के तहत उल्लंघनकर्ताओं को "कारण बताओ" का फरमान थमा दिया है।
*"अदालती तबादला: शोर मामले में न्याय 'जस्ट वेट'"*
चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने कहा, "शोर मचाने वालों का हिसाब बाद में करेंगे, फिलहाल अदालत की बेंच पर शांति बनाए रखें।" सुनवाई जनवरी के पहले हफ्ते में तय की गई, और गंभीरतापूर्ण टिप्पणी की गई कि, "दिलजीत के गानों ने जरूरी मामलों को साइड कर दिया है।"
*" सिंह Vs. दिलजीत दोसांझ: ध्वनि का फौजदारी मुक़दमा"*
इस जनहित याचिका में, याचिकाकर्ता ने चंडीगढ़ प्रशासन से भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और ध्वनि प्रदूषण पर रिपोर्ट मांगी थी। यूटी प्रशासन के वकील अमित झांजी ने अदालत को बताया कि "तीन कमेटियां" बना दी गईं थीं। लेकिन कमेटी की कड़ी निगरानी में भी शोर की मीटिंग में शांति अनुपस्थित थी।
अब सवाल ये है कि *"कानून की डेसिबल लाठी दिलजीत दोसांझ की 'गायकी की आज़ादी' पर कैसे गिरेगी?*
फिलहाल, कॉन्सर्ट आयोजकों को "कारण बताओ नोटिस" भेज दिया गया है। लेकिन जनता के लिए ये मामला 'तुग़लकी शोरो-शोर' जैसा लग रहा है।
*"आखिरी गुफ्तगू"*
दिलजीत का कॉन्सर्ट 'दिल का मामला' बन चुका है, मगर कानूनी धारा का टेबल अब भी "धीमी आवाज़" में नहीं पलटा। सवाल ये है, क्या अगला गाना कोर्टरूम में रिकॉर्ड होगा?
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